विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने नकदी के लेन-देन पर कड़ी नजर रखना शुरू कर दिया है। अब 50 हजार रुपये से अधिक नकद ले जाने पर दस्तावेज साथ रखना अनिवार्य कर दिया गया है, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी व्यक्ति की नकद राशि जब्त होने पर उसे जिला स्तरीय अपीलीय समिति के सामने आवेदन करना होगा, जो वैध दस्तावेजों की जांच के बाद राशि रिलीज करने का निर्णय लेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी रामावतार मीणा ने बताया कि दीपावली और शादी सीजन के दौरान नकद लेन-देन पर विशेष सतर्कता बरतनी होगी। बगैर बिल के कीमती धातु और वस्तुएं ले जाने पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। आयोग का मुख्य उद्देश्य चुनावी माहौल में पारदर्शिता बनाए रखना है।