चूरू कोर्ट ने सास-बहू की हत्या के मामले में दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई…

सजा के साथ जुर्माना भी लगाया गया

चूरू जिले की जिला एवं सेशन कोर्ट ने 2021 में सास-बहू की हत्या के मामले में दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर दो लाख 11 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला 5 अक्टूबर 2021 को दूधवाखारा थाना क्षेत्र के गांव सहजूसर में घटित हुआ था, जहां दो आरोपियों ने घर में सो रही रहीशा और यासमीन उर्फ आसमीन की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी।

लोक अभियोजक रोशन सिंह राठौड़ ने बताया कि इस घटना के बाद सहजूसर निवासी बाबू खां ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें बताया गया कि 4 अक्टूबर की रात को बुधे खां के घर से शोर सुनाई दिया था। जब वह मौके पर पहुंचे, तो दोनों महिलाएं खून से लथपथ पड़ी मिलीं। आसमीन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रहीशा की अस्पताल जाते समय मौत हो गई।

पुलिस ने मामले की जांच की और दोनों आरोपियों शाहरुख और राशिद उर्फ रसीद को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। अभियोजन पक्ष ने मामले में 22 गवाह और 83 दस्तावेज पेश किए। कोर्ट ने दोनों को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा और जुर्माना लगाया।

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