झुंझुनूं बाल न्यायालय का फैसला: दो बालकों को दो साल तक अस्पताल में करनी होगी सफाई…

डकैती के आरोप से बरी, लेकिन हिंसा और वाहन क्षति के मामले में सुनाई गई सजा

झुंझुनूं के बाल न्यायालय ने हिंसा और वाहन क्षति के मामले में दो बालकों को दो वर्षों तक राजकीय चिकित्सालय में साफ-सफाई का कार्य करने का आदेश दिया है। साथ ही, दोनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। न्यायालय ने निर्देश दिया कि वे अस्पताल के वार्ड, किचन और अन्य स्थानों पर हर सप्ताह कम से कम 30 घंटे अवैतनिक सेवा देंगे, जिसकी निगरानी सीएमएचओ करेंगे और हर तीन महीने में रिपोर्ट न्यायालय में पेश की जाएगी।

मामला 7 मई 2020 का है, जब शराब ठेके पर फायरिंग, तोड़फोड़ और वैन को टक्कर मारने की घटना हुई थी। हालांकि, न्यायालय ने दोनों बालकों को डकैती के आरोप से बरी कर दिया, लेकिन अन्य अपराधों के लिए यह दंड निर्धारित किया। दोनों बालकों को 10 फरवरी 2025 को परिवीक्षा अधिकारी और सीएमएचओ के समक्ष पेश होने का भी निर्देश दिया गया है।

abtakhindi news