सीकर की जिला सेशन कोर्ट ने दहेज प्रताड़ना के मामले में पति दीपक जांगिड़ और उसके परिजनों को अग्रिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि पत्नी भावना द्वारा लगाए गए आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत प्रस्तुत नहीं हुए हैं। मामले की सुनवाई जिला सेशन जज राजेंद्र कुमार शर्मा की अदालत में हुई।
शिकायतकर्ता भावना ने 22 नवंबर 2024 को पति दीपक और उसके परिजनों पर 10 लाख रुपए नकद और बड़ी गाड़ी की मांग को लेकर दहेज प्रताड़ना और मारपीट के आरोप लगाए थे। वहीं, पति दीपक ने भावना और उसके परिवार पर मानसिक प्रताड़ना, चोरी और झूठे मुकदमे में फंसाने के गंभीर आरोप लगाए। कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्य पेश किए गए, जिसमें भावना और उसके परिजन दीपक के घर से सामान ले जाते हुए दिखाई दिए।
अदालत ने साक्ष्यों और बचाव पक्ष की दलीलों को ध्यान में रखते हुए दीपक और उसके परिवार को अग्रिम जमानत दे दी। कोर्ट ने माना कि मामले में गहन जांच की आवश्यकता है और लगाए गए आरोपों का कोई ठोस आधार सामने नहीं आया है।