रात्रि 10 बजे बाद पटाखे चलाने, छोड़ने पर पूर्णतया रहेगा प्रतिबंध, जिला कलेक्टर ने जारी किया आदेश

दिवाली के मौके पर जिलें में इस बार केवल ग्रीन आतिशबाजी होगी. रात 10 बजे बाद कोई भी आतिशबाजी नहीं कर सकेगा. इसके लिए आज जिला कलेक्टर डॉ अमित यादव ने ऑर्डर जारी किया है. जो 23 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक लागू रहेगा. 

जिला कलेक्टर डॉ. अमित यादव ने आदेश जारी कर दीपावली के पर्व पर पटाखों के माध्यम से असामाजिक तत्वों द्वारा सामान्य जन-जीवन को खतरा उत्पन्न होने एवं लोक-शांति के विक्षुब्ध होने की आशंका के मध्य नजर सीकर जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973  के तहत धारा 144 लागू की है.

आदेशानुसार जिलें में राह चलते व्यक्तियों पर किसी प्रकार का पटाखा, अग्निबाण नहीं छोड़ा जाएगा. राह चलते हुए व्यक्तियों पर आतिशबाजी नहीं की जायेगी. कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति पर निशाना साध कर पटाखा नहीं छोड़ेगा एवं ना ही किसी व्यक्ति पर जलता हुआ पटाखा उछाल कर फेंकेगा. कोई भी व्यक्ति मात्रा 125 डेसिबल में ध्वनी उत्पन्न करने वाले पटाखे न तो बेचेगा, न खरीदेगा एवं ना ही इसका परिवहन एवं उपयोग करेगा.

वहीं राज्य सरकार के गृह विभाग के निर्देशानुसार जिले में केवल ग्रीन आतिशबाजी के बेचने व चलाने की अनुमति होगी. ग्रीन आतिशबाजी की पहचान प्रत्येक आतिशबाजी के बॉक्स पर नीरी (NEERI) द्वारा जारी किए गए क्यू आर कोड को स्कैन करने की जा सकती है.

जिले में पेंट्रोल पंप, गैस गोदामों से 100 मीटर की परिधि में कोई व्यक्ति किसी प्रकार की आतिशबाजी, विस्फोटक पदार्थ या ज्वलनशील पदार्थ नही रखेगा एवं ना ही छोड़ेगा. जिले में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक पटाखे चलाने, छोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. आदेश 23 अक्टूबर 2022 की सायं 6 बजे से लागू होकर 26 अक्टूबर 2022 की रात्रि 8 बजे तक प्रभावी रहेगा. आदेश की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, व्यक्तियों के विरूद्ध IPC की धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी. 

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