सीकर जिले के नगरीय निकायों के वार्ड परिसीमांकन की प्रक्रिया शुरू…

9 फरवरी तक दर्ज करवाई जा सकती हैं आपत्तियां

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा ने बताया कि सीकर जिले में नवगठित नगरपालिका तथा जिन नगरीय निकायों का कार्यकाल पूर्ण हो रहा हो का वर्ष 2011 जनगणना के आधार पर वार्ड की संख्या एवं परिसीमांकन के प्रारूप तथा अतिम प्रस्ताव तैयार करने के संबंध में नवीनतम निर्देश दिये गये हैं।
उन्होंने बताया कि वार्ड संख्या सीमा विस्तार से पूर्व के अनुसार नगरीय निकाय सीकर में वार्ड संख्या 65, धोद नवसृजित नगर पालिका 20, दांता नवसृजित नगर पालिका 25, खाटूश्यामजी 20, नीमकाथाना 35, अजीतगढ़ नवसृजित नगर पालिका 25 के निकायों के वार्ड पुनसीमांकन के संबंध में कार्यक्रमों का निर्धारण किया है।

जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा ने बताया कि वार्डों में परिसीमांकन के प्रस्ताव तैयार करना एवं प्रकाशन एक दिसम्बर 2024 से 20 जनवरी 2025, परिसीमांकन के प्रस्तावों पर आपत्ति आमंत्रित करना एवं आपत्तियां प्राप्त करना तथा प्रस्तावित कार्यक्रम 21 जनवरी 2025 से 9 फरवरी 2025,वार्ड गठन प्रस्ताव मय नक्शे एवं प्राप्त दावों एवं आपत्तियों पर टिप्पणी सहित राज्य सरकार को भिजवाने 10 फरवरी 2025 से एक मार्च 2025, राज्य सरकार द्वारा आपत्तियों का निस्तारण एवं प्रस्तावों का अनुमोदन 2 मार्च से 21 मार्च 2025, राज्य सरकार द्वारा आपत्तियों का निस्तारण एवं प्रस्तावों का अनुमोदन 2 मार्च से 21 मार्च 2025 तक किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि 20 जनवरी 2025 को वार्डों के परिसीमांकन के प्रारूप ​का प्रकाशन किया जायेगा तथा प्रारूप प्रस्तावों का कार्य दिवस को कार्यालय समय में संबंधित कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, संबधित कार्यालय तहसीलदार तथा संबधित कार्यालय नगर परिषद, नगर पालिका में उपस्थित होकर अवलोकन कर सकते है तथा परिसीमांकन के संबंध में यदि कोई आपत्ति हो तो जिला निर्वाचन कार्यालय सीकर, संबंधित कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, संबंधित कार्यालय तहसीलदार तथा संबंधित कार्यालय नगर पालिका में 9 फरवरी 2025 को सायं 6 बजे तक आपत्ति दर्ज करवा सकते है

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