सीकर: दुष्कर्म के दोषी को 6 वर्ष का कठोर कारावास, पोक्सो कोर्ट संख्या-2 ने सुनाया फैसला
सीकर विशिष्ट न्यायाधीश अशोक चौधरी ने दुष्कर्म के दोषी को 6 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई. दोषी ताराचंद मीणा को 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया. मामला 19 मई 2016 का था.
पोक्सो कोर्ट संख्या 2 ने नाबालिग का किडनैप कर रेप करने के मामले में आरोपी को 6 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है. आरोपी पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. आरोपी ने गांव में ही खेत में टॉयलेट करने गई 15 साल की नाबालिग के साथ रेप किया था.
थोई इलाके के रहने वाली 15 साल की नाबालिग के चाचा ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया कि 19 मई 2016 की रात करीब 8 बजे उसकी भतीजी टॉयलेट करने के लिए घर के सामने खेत में गई थी. इस दौरान गांव का ही रहने वाले 21 साल के युवक ताराचंद मीणा आया.
पीड़िता के मुंह पर कपड़ा डाल दिया और खेत में ले जाकर रेप किया. रेप के बाद ताराचंद पीडिता को बेसुध हालात में घर के पास छोड़ने के लिए आया. पीड़िता के परिजनों ने उसे भागते हुए देख लिया. शोर मचाने पर गांव वालों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले किया. पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की.
पब्लिक प्रोसीक्यूटर किशोर सैनी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया. पोक्सो कोर्ट संख्या-2 ने मामले में फैसला सुनाते हुआ आरोपी ताराचंद को 6 साल की सजा सुनाई और 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया. जिसमें से 15 हजार रुपए पीड़िता को मिलेंगे. यह फैसला विशिष्ट न्यायाधीश अशोक चौधरी ने सुनाया.