RBI का बड़ा फैसला: 2 हजार का नोट वापस लेगा रिजर्व बैंक, 30 सितंबर 2023 तक बैंक से बदलवा सकेंगे

Breaking News : रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोट को चलन से वापस लेने का एलान किया है. हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि 2000 रुपये के नोट की वैधता समाप्त होगी. फिलहाल 2000 रुपये के नोट चलते रहेंगे, ये नोट अमान्य नहीं होंगे. 30 सितंबर तक दो हजार का नोट किसी भी बैंक शाखा में जाकर एक्सचेंज करा सकेंगे.

नई दिल्ली । भारतीय रिजर्व बैंक ने सबसे बड़ी करेंसी 2000 रुपये के नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा की है. भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि वे तत्काल प्रभाव से 2000 रुपये मूल्यवर्ग के बैंकनोट जारी करना बंद करें. आरबीआई 2000 का नोट सर्कुलेशन से वापस लेगा, लेकिन मौजूदा नोट अमान्य नहीं होंगे. आरबीआई ने कहा है कि यह नोट 30 सितंबर तक कानूनी रूप से वैध रहेंगे.

2016 में आरबीआई ने किए थे जारी

2 हजार का नोट नवंबर 2016 में मार्केट में आया था. तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे. इसकी जगह नए पैटर्न में 500 का नया नोट और 2000 का नोट जारी किया था. आरबीआई ने 2019 से 2000 के नोटों की छपाई बंद कर दी है. 23 मई से शुरू होगी बैंकों में नोट बदलने की प्रक्रिया

आरबीआई ने बैंकों को 23 मई से 30 सितंबर तक 2000 के नोट लेकर बदलने के निर्देश दिए हैं. लोग दो हजार रुपये के नोट बैंक खातों में जमा करा सकेंगे या फिर उन्हें अन्य मूल्य के नोटों के साथ किसी भी बैंक शाखा में जाकर एक्सचेंज करा सकेंगे. लोगों को यह ध्यान रखना होगा कि एक बार में अधिकतम 20 हजार रुपये मूल्य के नोट बदलवाए जाए सकेंगे. 

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