जयपुर में भी वर्चुअल कोर्ट शुरू, रेगुलर कोर्ट में नहीं होगा समय बर्बाद
जयपुर में भी वाहनों का चालान भरने के लिए वर्चुअल कोर्ट शुरू की गई है. वर्चुअल कोर्ट की शुरूआत मेट्रोपोलिटन सिटी की तर्ज पर किया गया है. वाहन मालिकों को बार-बार रेगुलर कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पडेंगें.
जयपुर में भी वाहनों का चालान भरने के लिए वर्चुअल कोर्ट शुरू की गई है. वर्चुअल कोर्ट की शुरूआत मेट्रोपोलिटन सिटी की तर्ज पर किया गया है. वाहन मालिकों को बार-बार रेगुलर कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पडेंगें. ट्रैफिक पुलिस ने वर्चुअल कोर्ट में चालान भेजना शुरू कर दिया है. चालान के बाद लोगों को लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था. ऑनलाइन फीस जमा होने से लोगों को काफी सुविधा मिली है.
रेड लाइट जंप, रॉन्ग साइड, स्टॉप लाइट जंप करना, ओवरटेक और रश ड्राइविंग के चालान सीधे वर्चुअल कोर्ट को ट्रैफिक पुलिस कर्मी भेजते हैं. इसके बाद व्हीकल मालिक के रजिस्टर्ड नंबरों पर चालान पहुंच जाता है. वर्चुअल कोर्ट में 185 और 207 धारा के तहत होने वाले चालान नहीं जाते हैं.
वाहन मालिक वर्चुअल कोर्ट में संतुष्ट नहीं होते हैं तो वह रेगुलर कोर्ट में भी जा सकते हैं. फिलहाल, चालान प्रक्रिया कमिश्नरेट क्षेत्र में ही लागू की गई है. वर्चुअल कोर्ट में जुर्माना भरने के लिए 60 दिन का समय मिलता है. जुर्माना नहीं भरा गया तो चालान रेगुलर कोर्ट में ट्रांसफर होगा.
बाकी सभी तरह के चालान वर्चुअल कोर्ट में भेजे जा रहे हैं. यह कोर्ट ट्रैफिक पुलिस द्वारा भेजे जाने वाले सभी चालान की तस्दीक करती है. उसके बाद इस पर कोर्ट निर्णय लेकर चालान की राशि रजिस्टर्ड वाहन के मोबाइल नंबरों पर भेज देती है.
इस प्रक्रिया के लिए वर्चुअल कोर्ट vcourts.gov.in साइट पर वाहन और मोबाइल नंबर के आधार पर लॉगिन करना होगा. राजस्थान ट्रैफिक डिपार्टमेंट पर क्लिक करना होगा. मोबाइल, सीएनआर नंबर, पार्टी नेम, व्हीकल नंबर या चालान नंबर के क्लिक कर चालान भर सकते हैं. चालान पे करने का ऑप्शन देगा. साथ ही अगर कोई इसे रेगुलर कोर्ट में चुनौती देना चाहे तो भी दे सकता है.
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