सरकार देगी छात्र-छात्राओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर: स्कूल जाने में दूरी बनी बाधा तो मिलेगी वित्तीय सहायता……
कक्षा 1 से 10 तक के विद्यार्थियों के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना, हाजिरी के अनुसार खाते में जमा होगी राशि
जिन छात्र-छात्राओं के घर और उनके सरकारी स्कूल के बीच ज्यादा दूरी है, उनके लिए सरकार ट्रांसपोर्ट वाउचर देने की योजना लेकर आई है। इस योजना के तहत विद्यार्थियों को प्रतिदिन की उपस्थिति के आधार पर राशि दी जाएगी। कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को लगभग 3000 रुपये और कक्षा 9वीं-10वीं की बालिकाओं को लगभग 5400 रुपये की राशि दी जाएगी। यह राशि उपस्थिति के आधार पर कम या ज्यादा हो सकती है।
सरकार ने इस योजना के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जो राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों और कक्षा 9वीं-10वीं की बालिकाओं के लिए लागू है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि कोई भी छात्र या छात्रा शिक्षा से वंचित न हो और उन्हें स्कूल आने-जाने में किसी प्रकार की असुविधा न हो।
योजना के दिशा-निर्देश:
जिला शिक्षा अधिकारी मनोज ढाका ने बताया कि इस योजना में नकद राशि नहीं दी जाएगी। विद्यार्थियों या उनके अभिभावकों के बैंक खातों में यह राशि जमा की जाएगी। छात्र की उपस्थिति के आधार पर ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की राशि दी जाएगी। हालांकि, जो बालिकाएं पहले से साइकिल योजना का लाभ ले रही हैं, उन्हें इस वाउचर योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
कक्षा अनुसार राशि:
- कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को, जिनका घर एक किलोमीटर के दायरे में कोई राजकीय प्राथमिक विद्यालय नहीं है, 10 रुपये प्रति उपस्थिति दिवस के हिसाब से दिए जाएंगे।
- कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों, जिनका घर स्कूल से 2 किमी से अधिक दूर है, उन्हें 15 रुपये प्रति उपस्थिति दिवस मिलेंगे।
- कक्षा 9वीं और 10वीं की बालिकाओं, जिनका घर स्कूल से 5 किमी की दूरी पर है, उन्हें 20 रुपये प्रति उपस्थिति दिवस की राशि प्रदान की जाएगी।
केवल एक योजना का लाभ:
साइकिल योजना का लाभ लेने वाली कक्षा 9वीं की बालिकाओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इन दोनों योजनाओं में से केवल एक का चयन करना होगा। संस्था प्रधान विद्यार्थियों या अभिभावकों से आवेदन प्रपत्र भरवाएंगे, जिन्हें एसडीएमसी के सदस्य और अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। इसके बाद शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्टि कराई जाएगी, और पीईईओ पात्र विद्यार्थियों की राशि की स्वीकृति करेंगे।
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