नया वक्फ अधिनियम 2025 सविधान के मूल अधिकार (अनुच्छेद 25) का उल्लंघन करता : एडवोकेट सय्यद सआदत अली…
सीकर में मुस्लिम फोरम द्वारा आयोजित कॉन्फ्रेंस में वक्फ संपत्तियों पर सरकार के अधिकार को बताया गया संविधान विरोधी
सीकर 11 मई स्थानीय मोहल्ला हुसेन गजं स्थित मुस्लिम गर्ल्स सीनियर सेकेंड्री स्कूल मे मुस्लिम फोरम सीकर ईकाई द्वार वक्फ मिल्कियत व वक्फ अधिनियम 2025 पर एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया,
कॉन्फ्रेंस मे मुख्य वक्ता हाईकोर्ट के अधिवक्ता सय्यद सआदत अली ने कहा कि संसद मे पारित वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 सविधान के मूल अधिकार अनुच्छेद 25 का उल्लंघन करता है वही सविधान की भूल भावना धर्म निरपेक्षता पर आघात करता है यह अधिनियम वक्फ की सम्पतिया जो विवादित है उन सम्पतियो की निर्णायक सरकार आयुक्त स्तर के अधिकारी को बनाना पक्षकार को ही न्यायधीश बनाने के समान है
जयपुर से समाजिक कार्यकर्त्ता वकार अहमद खान ने कहा वक्फ अधिनियम 2025 की सविधान की मूल भावना के विपरित है जो वक्फ सम्पतियो पर सरकार का अधिग्रहण मात्र है क्योकि अधिनियम मे साफ कहा गया जिन वक्फ सम्पतियो पर सरकार काबिज उन सम्पतियो पर वक्फ बोर्ड का कोई भी दखल नही होगी उन्होने विभिन्न उदाहरणो के माध्यम से बताया कि इस वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 मे सरकार की नियत साफ नही है।
कार्यक्रम के प्रारम्भ मे कार्यक्रम एडवोकेट अमिरुद्दीन जाटू ने कार्यक्रम की रुपरेखा प्रस्तुत की जबकि इस अवसर पर मोलाना केसर आलम , युनुस कासमी, एडवोकेट मोहम्मद रफीक गौड, एडवोकेट नसीर अहमद खान, एडवोकेट कय्युम कुरेशी, एडवोकेट युसुफ निर्बाण, मोलाना शकील अहमद, इकबाल कारीगंर, निजामुद्दीन जाटू ने भी वक्फ अधिनियम 2025 से वक्फ सम्पतियो पर क्या दुरगामी प्रभाव होगे उस पर विस्तार से प्रकाश डाला ।
इस अवसर शहर के उलमा-ए-किराम, अधिवक्तागण, डॉक्टर्स, पार्षदगण, सामजिक व राजनैतिक कार्यकर्त्ता और मोअज्जिज हजरात सहित
सेकडों लोग उपस्थित थे
कॉन्फ्रेंस में आए हुए सभी लोगों का मुस्लिम फोरम के संयोजक इंजिनियर खुर्शीद अहमद जाटू ने आभार व्यक्त किया।
कार्यक्रम का संचालन नवीद अहमद पड़ियार ने किया
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