CM अशोक गहलोत ने लिए 2 अहम फैसले, तहसीलों/उपतहसीलों को मिलेगा अब यह अधिकार

इस वर्ष 4 अप्रैल को प्रदेश में 13 नए न्यायालय खोलने की अधिसूचना जारी की गई थी. नवीन पदों के सृजन से न्यायालयों में दायित्वों की सूचारू रूप से निर्वहन करने में मदद मिलेगी. नवीन पदों को सृजित किए जाने पर लगभग 3.67 करोड़ रुपये का वार्षिक व्यय संभावित है.

Jaipur: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दो महत्वपूर्ण फ़ैसले किए हैं. इनमें पहला 13 नवसृजित न्यायालयों में 39 नवीन पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है जबकि दूसरे फ़ैसले में नव सृजित और क्रमोन्नत तहसीलों और उप तहसीलों को उप जिला घोषित करने और इनमें पदस्थापित तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को पंजीयन के अधिकार देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.

उल्लेखनीय है कि इस वर्ष 4 अप्रैल को प्रदेश में 13 नए न्यायालय खोलने की अधिसूचना जारी की गई थी. नवीन पदों के सृजन से न्यायालयों में दायित्वों की सूचारू रूप से निर्वहन करने में मदद मिलेगी. नवीन पदों को सृजित किए जाने पर लगभग 3.67 करोड़ रुपये का वार्षिक व्यय संभावित है.

जबकि तहसीलों और उप तहसीलों को उप जिला घोषित करने के प्रस्ताव से स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक कार्यों को पूरा किया जा सकेगा तथा आमजन को पंजीकरण से संबंधित काम के लिए दूरस्थ स्थानों पर नहीं जाना पड़ेगा.

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