धोद पंचायत समिति मुख्यालय पर मेगा विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन
रविवार को धोद पंचायत समिति मुख्यालय पर डोर-स्टेप काउसंलिंग एवं मेगा विधिक जागरूकता, चेतना शिविर का आयोजन किया गया. शिविर की अध्यक्षता धर्मराज मीणा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने की.
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार 12 नवम्बर 2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा जिसके संबंध में रविवार को धोद पंचायत समिति मुख्यालय पर डोर—स्टेप काउसंलिंग एवं मेगा विधिक जागरूकता, चेतना शिविर का आयोजन किया गया.
धर्मराज मीणा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में शिविर आयोजित किया गया जिसमें पैनल अधिवक्ता राहुल पारीक द्वारा जिला मुख्यालय पर स्थित न्यायालयों द्वारा डोर—स्टेप काउंसलिंग में चिन्हित किये गये प्रकरणों में प्री—काउसलिंग की गई.
सचिव द्वारा काउसलिंग एवं मेगा विधिक जागरूकता शिविर में उपस्थित लोगों को बताया कि रालासा के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक, बीमा कम्पनियों के द्वारा प्री—लिटिगेशन प्रकरणों में धारा 138 एन.आई.एक्ट, धन वसूली, श्रम एवं नियोजन, बिजली—पानी, भरण—पोषण से संबंधित प्रकरण एवं सीकर न्यायक्षेत्र के न्यायालयों में लंबित दाण्डिक शमनीय, धारा 138 एन.आई.एक्ट धन वसूली, एम.ए.सी.टी, श्रम व नियोजन, वैवाहिक, भूमि अधिग्रहण, मजदूरी, भत्ते और पेंशन भत्तों एवं अन्य सिविल मामलों का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से किया जायेगा.
राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निपटे प्रकरण में न्यायालय द्वारा कोर्ट फीस लोटाने एवं राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निपटे प्रकरण की कोई अपील नहीं होती आदि संबंध में जानकारी दी. सचिव द्वारा अपना प्रकरण लोक अदालत द्वारा ओफलाईन, ओनलाईन JUPITICE प्लेटफार्म पर अपना प्रकरण रैफर कर लोक अदालत में रखवाने आदि के संबंध में जानकारी दी एवं अपने अधिकाधिक प्रकरणों का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से करवाने एवं लोक अदालत के सफल आयोजन में अपना सहयोग प्रदान करने की की अपील की.
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