पेंशनर्स को भौतिक सत्यापन 31 दिसम्बर तक करवाना जरूरी, सत्यापन नहीं कराया तो दो दिन बाद बंद हो जाएगी पेंशन

भौतिक सत्यापन नहीं करवाया तो, पेंशन बंद हो सकती है. उन्हें पेंशन से वंचित होना पड़ सकता है. जिनके फिंगर नहीं आ रहे हैं, वह उपखंड कार्यालय में उपस्थित होकर सत्यापन करवा सकते हैं.

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान की ओर से जारी राजस्थान सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था, विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा पेंशन नियम 2013 के नियम 12 के अनुसार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत वर्ष 2023 के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स का भौतिक सत्यापन 31 दिसम्बर 2022 तक किया जाना अनिवार्य है. 

पेंशनरों ने अगर इन दो दिनों मे भौतिक सत्यापन नहीं करवाया तो, पेंशन बंद हो सकती है. उन्हें पेंशन से वंचित होना पड़ सकता है. जिनके फिंगर नहीं आ रहे हैं, वह उपखंड कार्यालय में उपस्थित होकर सत्यापन करवा सकते हैं. अन्यथा वार्षिक भौतिक सत्यापन के अभाव में पेंशनर्स को पेंशन भुगतान से वंचित होना पड़ सकता है.

ऐसे में निरन्तर पेंशन चालू रखने के लिए समस्त पेंशनर्स अपना वार्षिक भौतिक सत्यापन अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्रों पर अंगूठा निशानी की छाप बायोमेट्रिक से करवाएं. छाप से बायोमेट्रिक सत्यापन में कोई कठिनाई होने या आने पर पेंशनर्स अपना पीपीओ, आधार कार्ड अथवा जनआधार कार्ड लेकर उपखंड कार्यालय में उपस्थित होकर अपना वार्षिक सत्यापन करवा सकते हैं. 

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