सिहोट बड़ी में 14 साल पहले तोड़ी दुकान को एडीएम के आदेश पर फिर रखवाई…

कोर्ट की लंबी लड़ाई के बाद एडीएम के आदेश पर दुकान मालिक को मिला न्याय

समीप के सिहोट बड़ी गांव में सार्वजनिक चौक में जिस दुकान को अतिक्रमण मानकर सरपंच ने तोड़ दिया था। उस दुकान को 14 साल बाद एडीएम के आदेशों पर धोद विकास अधिकारी ने वापस रखवाया। दुकान मालिक गणेश सिंह की एक दुकान सिहोट बड़ी के सार्वजनिक चौक में 1974 से रखी हुई थी। उस दुकान को अतिक्रमण मानकर ग्राम पंचायत ने वर्ष 2011 में तोड़ दिया था। प्रार्थी ने ग्राम पंचायत की कार्रवाई को न्यायालय में चुनौती दी। न्यायालय की लंबी लड़ाई के बाद कोर्ट के आदेश पर धोद विकास अधिकारी रश्मी मीणा ने दुकान को फिर से सार्वजनिक चौक में रखवाया। गौरतलब है कि चालू दुकान को अतिक्रमण बताकर हटाने की सरपंच की कार्रवाई उस समय जिले में काफी चर्चित रही थी।

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