सुप्रीम कोर्ट: बच्चों के यौन शोषण के मामलों में समझौते के आधार पर FIR नहीं होगी रद्द…
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए आरोपी शिक्षक पर FIR बहाल की, समाज पर नकारात्मक प्रभाव का हवाला
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि बच्चों के यौन शोषण के मामलों में पक्षकारों के बीच हुए समझौते के आधार पर FIR को रद्द नहीं किया जा सकता। जस्टिस सीटी रवि कुमार और जस्टिस संजय कुमार की बैंच ने राजस्थान हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें एक नाबालिग छात्रा के परिवार और आरोपी शिक्षक के बीच समझौते के आधार पर FIR को खत्म कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चों के खिलाफ यौन अपराध समाज पर भी गहरा प्रभाव डालते हैं और इन मामलों में केवल पीड़ित को ही नहीं, बल्कि समाज को भी न्याय मिलना चाहिए। अदालत ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ FIR को बहाल कर मामले में आगे की कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
Comments are closed.