32 साल पुराने सड़क हादसे में ट्रक ड्राइवर बरी, कोर्ट ने सबूतों के अभाव में किया दोषमुक्त…

1991 के सीकर-जयपुर हाईवे दुर्घटना में 4 लोगों की हुई थी मौत, अब आरोपी को राहत

न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या-1 सीकर ने 32 साल पुराने सड़क हादसे के मामले में ट्रक ड्राइवर अशोक को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। 1991 में सीकर-जयपुर हाईवे पर गोरियां के पास एक कार और ट्रक की टक्कर में 4 लोगों की मौत हुई थी।

पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर के खिलाफ धारा 279 और 304 (A) के तहत मामला दर्ज कर चालान पेश किया था। आरोपी के वकीलों, निर्मल कुमार बिजारणियां, नरेंद्र कुमार मीणा और कृष्ण कुमार वर्मा की दलीलों और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने उसे दोषमुक्त कर दिया।

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