आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने न्यायिक अधिकारियों के साथ की बैठक

आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने न्यायिक अधिकारियों के साथ की बैठक

सीकर

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार 9 मई 2026 (द्वितीय शनिवार) को वर्ष 2026 की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सीकर जिला मुख्यालय तथा तालुका विधिक सेवा समितियों पर किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर की अध्यक्ष रूपा गुप्ता (जिला एवं सत्र न्यायाधीश) की अध्यक्षता में मंगलवार को महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीकर जिला मुख्यालय सहित विभिन्न तालुकाओं में पदस्थापित न्यायालयों के समस्त न्यायिक अधिकारियों ने भाग लिया।
बैठक में अध्यक्ष रूपा गुप्ता ने सभी न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया कि लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक लंबित प्रकरणों का राजीनामे के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन को सुलभ, त्वरित एवं किफायती न्याय मिल सके। उन्होंने कहा कि राजीनामा योग्य फौजदारी प्रकरणों, एन.आई. एक्ट की धारा 138 के मामले, धन वसूली, वैवाहिक विवाद, श्रम विवाद, बिजली बिल संबंधी प्रकरणों तथा अन्य दीवानी मामलों को अधिकाधिक संख्या में चिह्नित कर लोक अदालत में निस्तारित करने के प्रयास किए जाएं।
उन्होंने न्यायालयों को निर्देश दिए कि लोक अदालत से पूर्व ही पक्षकारों के मध्य प्री-काउंसलिंग के माध्यम से आपसी सहमति बनाने के प्रयास तेज किए जाएं, जिससे अधिकाधिक मामलों का सौहार्दपूर्ण समाधान संभव हो सके। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आमजन से अपील की कि वे लंबे समय से लंबित विवादों का समाधान लोक अदालत के माध्यम से कर समय एवं धन की बचत करें। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में पारित डिक्री अंतिम होती है तथा इसके विरुद्ध कोई अपील नहीं होती

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