नगरीय निकाय चुनाव-2026 को लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित
जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष मोदी ने चुनाव कार्यक्रम और आदर्श आचार संहिता की अक्षरश: पालना करने की दी जानकारी
सीकर
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 की घोषणा के साथ ही जिले के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। इसी क्रम में गुरुवार को जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर आशीष मोदी की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित हुई।
बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष मोदी ने चुनाव प्रक्रिया, निर्वाचन गतिविधियों और आदर्श आचार संहिता के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी देते हुए सभी राजनीतिक दलों एवं संभावित अभ्यर्थियों से नियमों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने की अपील की।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर अनिल कुमार ने चुनाव प्रचार सामग्री मुद्रण के संबंध में निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक मुद्रित प्रचार सामग्री पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम-पता,प्रसार संख्या तथा निर्धारित विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा। साथ ही सार्वजनिक संपत्ति विरूपण संबंधी नियमों की भी सख्ती से पालना करनी होगी।
बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए उपखंड मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी तथा रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। रैली, जुलूस और सार्वजनिक सभाओं के आयोजन के लिए भी पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
उन्होंने बताया कि चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा नगर परिषद सदस्य पद के लिए 2.50 लाख रुपये तथा नगर पालिका सदस्य पद के लिए 1.50 लाख रुपये निर्धारित की गई है।
बैठक में पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नुनावत, राजस्व अपीलीय अधिकारी राकेश कुमार गढ़वाल, आम आदमी पार्टी से मुकेश गुर्जर, बहुजन समाज पार्टी से भंवरलाल दानोदिया, भारतीय जनता पार्टी से महावीर प्रसाद सैन, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (एम) से सुनिता सांई, रामप्रसाद शर्मा, इण्डियन नेशनल कांग्रेस से पुरूषोतम शर्मा तथा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से महेन्द्र, इंजीनियर भंवर सिंह सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।