बाल विवाह रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान आयोजित

बाल विवाह रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान आयोजित

बाल विवाह रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान आयोजित

सीकर

जिला बाल संरक्षण इकाई की सहायक निदेशक गार्गी शर्मा ने बताया कि बाल अधिकारिता विभाग, सीकर की ओर से अक्षय तृतीया (आखा तीज) व पीपल पूर्णिमा जैसे अबूझ सावों पर बाल विवाह रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। इसके तहत बुधवार को चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, सीकर द्वारा शहर में अशोक बैण्ड बाजा व राधेश्याम घोड़ीवाला के सहयोग से बाल विवाह रोकथाम जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बैण्ड बाजा टीम, संचालकों व राधेश्याम घोड़ीवाला को बाल विवाह में शामिल नहीं होने की शपथ दिलाई गई।
चाइल्ड हेल्पलाइन, सीकर के जिला समन्वयक राहुल दानोदिया ने बैण्ड बाजा संचालकों, घोड़ीवालों व आमजन को बाल विवाह के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बाल विवाह से बच्चों के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उन्होंने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि बाल विवाह में शामिल होने वाले हलवाई, पंडित, फोटोग्राफर, बाराती, टेंट संचालक, डी.जे. संचालक सहित सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए 2 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। साथ ही, बाल विवाह की सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाती है।
कार्यक्रम के दौरान अशोक बैण्ड बाजा एवं राधेश्याम घोड़ीवाला के संचालक कैलाश शर्मा व अशोक शर्मा ने आश्वस्त किया कि सावों की बुकिंग के दौरान या आसपास कहीं भी बाल विवाह की जानकारी मिलने पर वे तत्काल जिला प्रशासन या चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 को सूचित करेंगे। इस अवसर पर चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 टीम से सुपरवाइजर सुनीता व धर्मचंद सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

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