राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी से सशक्त होगा हर वर्ग

राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी से सशक्त होगा हर वर्ग

सीकर

राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में ‘विकसित भारत’ के संकल्प को साकार करने के लिए निरंतर ठोस और दूरदर्शी कदम उठाए जा रहे हैं। इसी दिशा में राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के व्यापारिक परिदृश्य को नई गति देने के उद्देश्य से राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025 लागू की गई है। यह नीति व्यापार को बढ़ावा देने के साथ—साथ समाज के प्रत्येक वर्ग को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
व्यापार वृद्धि का मजबूत आधारः— ‘राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025’ राज्य में व्यापारिक गतिविधियों को संगठित और सुदृढ़ बनाने का एक व्यापक प्रयास है। यह नीति 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी और रिटेल व होलसेल व्यापारियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें विस्तार के अवसर देगी। इससे प्रदेश में निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
ब्याज अनुदान में विशेष प्रावधानः— नीति के तहत 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर ब्याज अनुदान दिया जाएगा। एक करोड़ रुपए तक के ऋण पर 6 प्रतिशत तथा 1 करोड़ से अधिक और 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान का प्रावधान है।
इसके अतिरिक्त महिला, एससी, एसटी एवं दिव्यांग उद्यमियों को 1 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जाएगा, जिससे इन वर्गों को और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा और उनकी व्यापारिक भागीदारी मजबूत होगी।
आर्थिक बोझ कम करने के उपायः— नीति में व्यापारियों को राहत देने के लिए सीजीटीएमएसई गारंटी शुल्क का 50 प्रतिशत तक पुनर्भरण किया जाएगा। साथ ही, व्यवसाय के बीमा प्रीमियम पर भी 50 प्रतिशत तक (अधिकतम 1 लाख रुपए प्रति वर्ष) की सहायता छोटे और दी जाएगी। इससे छोटे और मध्यम कम होगा।

डिजिटल और ई-कॉमर्स को प्रोत्साहनः— डिजिटल युग को ध्यान में रखते हुए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। प्लेटफॉर्म फीस पर 75 तक प्रतिशत (अधिकतम 50 हजार रुपए) का पुनर्भरण किया जाएगा। इससे स्थानीय व्यापारी राष्ट्रीय और वैश्विक बाजार से जुड़ सकेंगे। हर वर्ग के लिए अवसरः व्यक्ति, साझेदारी फर्म
एलएलपी और कंपनियां इस योजना का लाभ ले सकती हैं। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए एक परिवार के केवल एक सदस्य को ही इस योजना का लाभ देने का प्रावधान रखा गया है। यह नीति नए और स्थापित दोनों प्रकार के व्यापारियों को समान अवसर प्रदान करती है।
सरल और पारदर्शी प्रक्रियाः— योजना के तहत राष्ट्रीयकृत, निजी, क्षेत्रीय ग्रामीण एवं सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। एसएसओ पोर्टल और ई-मित्र केंद्रों के जरिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा से प्रक्रिया आसान और पारदर्शी बनती है।
आवेदन प्रक्रिया व पात्रताः— राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025 के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया 15 अप्रैल से प्रारंभ हो चुकी है। इच्छुक आवेदक एसएसओ पोर्टल एवं ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऐसे आवेदक जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में सरकार की अन्य पॉलिसी के तहत समान प्रकार का लाभ प्राप्त किया है, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। साथ ही, वित्तीय संस्थाओं के डिफॉल्टर भी योजना के लाभ से वंचित रहेंगे।
समावेशी विकास की ओर कदमः राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी-2025 राज्य में व्यापार को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के साथ-साथ समावेशी विकास को भी सुनिश्चित करती है। विशेष रूप से महिला, एससी, एसटी एवं दिव्यांग उद्यमियों को अतिरिक्त 1 प्रतिशत व्याज अनुदान का प्रावधान इस नीति को और अधिक प्रभावी बनाता है

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