अफीम तस्करी के मामले में पांच साल बाद दोषी को सजा…

नाथूलाल रेबारी को 5 साल की सख्त कैद और 50 हजार जुर्माने की सजा

राजस्थान के अरथूना थाना क्षेत्र में अफीम तस्करी के पांच साल पुराने मामले में विशेष एनडीपीएस अदालत ने बुधवार को नाथूलाल रेबारी को दोषी करार देते हुए पांच साल की कठोर कैद और 50,000 रुपये का आर्थिक दंड लगाया। अदालत के न्यायाधीश अरुण कुमार अग्रवाल ने यह सजा सुनाई। लोक अभियोजक योगेश सोमपुरा ने बताया कि यह मामला 8 मई 2019 का है, जब पुलिस को आरोपी के बारे में सूचना मिली थी।

पुलिस ने नाथूलाल को पंचायत समिति गढ़ी के सामने मुख्य सड़क से गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान उसकी पेंट की जेब से 57 ग्राम अफीम बरामद हुई, जिसे वह बिना अनुज्ञा पत्र के ले जा रहा था। आरोपी के खिलाफ जांच पूरी कर पुलिस ने चालान पेश किया। न्यायालय ने इस पर फैसला सुनाते हुए दोषी को कठोर सजा दी।

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