झुंझुनूं में युवती के अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 साल की सजा…
दो अन्य आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया
झुंझुनूं जिला एवं सत्र न्यायालय ने युवती के अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के चार साल पुराने मामले में एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। न्यायालय ने राहुल, शुभम कुमार और अनिल कुमार के खिलाफ मामले की सुनवाई की, जिसमें राहुल को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल की कठोर सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना किया। वहीं, शुभम और अनिल को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया।
मामला 15 जुलाई 2020 का है, जब पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दी थी कि उसकी बेटी को राहुल और एक नाबालिग साथी ने अपहरण कर लिया था और रास्ते में उसके साथ छेड़छाड़ की। इस दौरान पीड़िता से पैसे भी छीन लिए गए थे। न्यायाधीश दीपा गुर्जर ने राहुल को न केवल दुष्कर्म बल्कि अपहरण के मामले में भी सात साल की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। उन्होंने कहा कि आरोपी ने न केवल शारीरिक शोषण किया, बल्कि पीड़िता की आत्मा को भी आहत किया है, और उसकी पीड़ा का आकलन करना बेहद कठिन है।
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