बस चोरी के मामले में आरोपी कंडक्टर को मिली राहत…

आठ साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाया निर्दोष होने का फैसला

सीकर की न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या-2 ने आठ साल पुराने बस चोरी के मामले में आरोपी गोधू उर्फ गोवर्धन को बरी कर दिया। शिकायतकर्ता बनवारी लाल ने 2016 में आरोप लगाया था कि उनकी निजी बस, जो ढाबे के पास खड़ी रहती थी, को कंडक्टर उनकी अनुमति के बिना लेकर फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की और आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया।

मामले में आरोपी के वकील सुरेश कुमावत ने कोर्ट में दलीलें पेश कीं, जिसमें गवाहों और सबूतों पर सवाल उठाए गए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद गवाहों और सबूतों के आधार पर आरोपी को निर्दोष माना। न्यायालय के इस फैसले से आरोपी को बड़ी राहत मिली है।

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