बीकानेर में पूर्व राजघराने की संपत्ति के मामले में अदालत का नया आदेश…

"मौका कमिश्नर को पुलिस के साथ मिलेगा प्रवेश, पूर्व विधायक और गार्ड को कारण बताओ नोटिस"

बीकानेर के पूर्व राजघराने की संपत्ति के मामले में अदालत ने अब तैनात मौके कमिश्नर त्रिलोचन शर्मा को पुलिस बल के साथ शिव विलास, लालगढ़ पैलेस में प्रवेश की अनुमति देने का आदेश दिया है। इससे पहले, मौका कमिश्नर को दो बार लालगढ़ के शिव विलास में प्रवेश से रोका गया था। इस बार पुलिस की सहायता से उन्हें यह निर्देश दिए गए हैं।

मामला बीकानेर पूर्व की विधायक सिद्धि कुमारी और पूर्व राजघराने की सदस्य राज्यश्री कुमारी के बीच संपत्ति विवाद से जुड़ा है। अदालत ने संपत्ति की रक्षा के लिए त्रिलोचन शर्मा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया था। हालांकि, पहले दो प्रयासों में शर्मा को शिव विलास में प्रवेश नहीं दिया गया। न्यायालय के आदेश के बावजूद 30 नवम्बर को उन्हें गार्ड द्वारा प्रवेश से रोका गया, जिससे संपत्ति की सूची नहीं बन पाई।

इसके अलावा, अदालत ने बीकानेर पूर्व की विधायक सिद्धि कुमारी और गार्ड अविनाश व्यास को न्यायालय के आदेश का पालन न करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि यदि आगे कोई व्यवधान उत्पन्न होता है तो पुलिस बल के साथ मौके कमिश्नर निरीक्षण कर सकते हैं।

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