राजस्थान में हिल पॉलिसी 2024: पहाड़ों की सुरक्षा के लिए सख्त प्रावधान…
15 डिग्री से अधिक ढलान पर निर्माण पूरी तरह प्रतिबंधित, इसरो के डेटा से होगी ऊंचाई की माप
राजस्थान में पहाड़ियों के संरक्षण के लिए सरकार “हिल पॉलिसी 2024” लागू करने जा रही है। नई पॉलिसी के तहत 15 डिग्री से अधिक ढलान वाले क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का निर्माण प्रतिबंधित होगा। पहाड़ों की ऊंचाई की माप अब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के कार्टोसैट डेटा से की जाएगी, जिससे मनमानी रोकने और सही आंकड़े सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। माउंट आबू इको सेंसेटिव जोन को छोड़कर यह पॉलिसी पूरे प्रदेश में लागू होगी।
तीन श्रेणियों में वर्गीकृत होंगे पहाड़ियां
नई पॉलिसी में पहाड़ों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है:
- ए श्रेणी: 8 डिग्री तक ढलान वाले क्षेत्र, जहां मास्टर प्लान के अनुसार निर्माण की अनुमति होगी।
- बी श्रेणी: 8 से 15 डिग्री तक के ढलान वाले क्षेत्र, जहां फार्महाउस, रिसॉर्ट और कम घनत्व वाले निर्माण कार्य सीमित अनुमति के तहत किए जा सकेंगे।
- सी श्रेणी: 15 डिग्री से अधिक ढलान वाले क्षेत्र, जहां किसी भी प्रकार का निर्माण पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
सख्त प्रावधान और नियम
बी और सी श्रेणियों में निर्माण के दौरान प्राकृतिक नालों को अवरुद्ध करने, जल-मल प्रवाह को बाहर निकालने, और पहाड़ी सतहों को नुकसान पहुंचाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उल्लंघन की स्थिति में निर्माण को रोका या ध्वस्त किया जा सकेगा।
जनता से सुझाव आमंत्रित
पॉलिसी को अंतिम रूप देने से पहले जनता से 20 दिसंबर तक सुझाव मांगे गए हैं। अपने सुझाव ईमेल के जरिए ctp-rj@gov.in पर भेजे जा सकते हैं। उदयपुर विकास प्राधिकरण ने विशेष रूप से अरावली क्षेत्र के संरक्षण के लिए इस पॉलिसी को कारगर बताया है।
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