सीकर: चेक बाउंस के मामले में आरोपी दोषमुक्त, कोर्ट ने दी राहत

महिला ने लगाए थे उधार के पैसे न लौटाने के आरोप

सीकर के वशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट (एनआई एक्ट) ने चेक बाउंस के एक मामले में आरोपी रमेश कुमार को दोषमुक्त करार दिया है। महिला शिकायतकर्ता सीता देवी ने आरोप लगाया था कि रमेश ने उससे 1.40 लाख रुपये उधार लिए थे और इसके बदले खाली चेक दिया था। लेकिन कोर्ट ने सबूतों और परिस्थितियों के आधार पर महिला की शिकायत को खारिज कर दिया।

मामले का विवरण

सीता देवी ने जुलाई 2017 में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर को चेक बाउंस का मामला दर्ज कराया था। शिकायत के अनुसार, उसने रमेश को उधार दिया पैसा लौटाने को कहा, लेकिन चेक बाउंस हो गया।

आरोपी के वकील सुरेश कुमावत ने अदालत में तर्क दिया कि महिला की इनकम और खर्च के आधार पर इतने बड़े उधार की संभावना नहीं है। कोर्ट ने यह भी पाया कि महिला ने आरोपी के खिलाफ एक ही दिन में तीन चेक बाउंस के मामले दर्ज कराए थे, जिससे चेक के दुरुपयोग का मामला बनता है।

न्यायालय का निर्णय

कोर्ट ने महिला की आर्थिक स्थिति और पेश किए गए तथ्यों को देखते हुए आरोपी रमेश कुमार को दोषमुक्त कर दिया। हालांकि, आरोपी के खिलाफ अन्य दो चेक बाउंस मामलों में फैसले आना अभी बाकी है।

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