12 साल पुराने हत्या मामले में सीकर कोर्ट का फैसला: 6 आरोपियों को आजीवन कारावास…
जमीन विवाद में हत्या के दोषी, कोर्ट ने ठहराई गंभीर अपराध की सजा
सीकर की एडीजे कोर्ट संख्या-3 ने 12 साल पुराने मारपीट और हत्या के मामले में छह आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जज रेणुका सिंह हुड्डा ने सभी आरोपियों पर अर्थदंड भी लगाया। दोषियों में राजपाल, नरसीराम, ओमप्रकाश, ज्योति देवी, मनीषा देवी और सरोज देवी शामिल हैं। घटना के समय सात आरोपी थे, जिनमें से एक, शिवपाल, की मौत हो चुकी है।
यह मामला 10 मई 2012 का है, जब रानोली निवासी गोरुलाल ने पुलिस को रिपोर्ट दी थी। जमीन विवाद को लेकर हुए हमले में आरोपियों ने गोरुलाल के बेटे राजेंद्र और अन्य पर लाठी और सरियों से हमला किया था, जिसमें राजेंद्र की मौत हो गई थी। मामले में अभियोजन पक्ष ने 21 गवाह, 32 दस्तावेज, और 7 सबूत प्रस्तुत किए। कोर्ट ने सभी सबूतों और गवाहियों के आधार पर दोषियों को सजा सुनाते हुए कहा कि गंभीर अपराध के लिए नरमी का कोई आधार नहीं है।
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