सीकर। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अर्हता तारीखों में बदलाव किया है. अब इसे साल में चार बार किया जा सकता है. पहले यह तारीख केवल एक जनवरी थी, अब इसे एक जनवरी, एक अप्रैल, एक जुलाई एवं एक अक्टूबर को किया जा सकता है.
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. अमित यादव ने बताया कि मतदाता सूची में जिन मतदाताओं का पंजीकरण छूट गया हो और एक अक्टूबर 2023 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले वयस्क भी मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए पंजीकरण करा सकते है. इसके लिए वे निर्वाचन आयोग के मतदाता सेवा पोर्टल (https://voters.eci.gov.in), मोबाईल पर वोटर हेल्पलाईन ऐप और बीएलओ एप में से किसी एक का विकल्प चुन सकते है.
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