राहुल पर एक्शन के बाद कांग्रेस का कैंपेन- डरो मत: सूरत कोर्ट के आदेश के बाद बदल गई कांग्रेस और उनके नेताओं की सोशल मीडिया प्रोफाइल तस्वीर

गुजरात की सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि केस में 2 साल की सजा सुनाई है. हालांकि सजा को 30 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है. कांग्रेस ने अपने अधिकारिक सोशल मीडिया मंच जैसे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम के अकाउंट्स में नई प्रोफाइल फोटो लगाई है। यह ब्लैक एंड वाइट फोटो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान का है, जिसपर लिखा है- डरो मत.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता शुक्रवार को रद्द कर दी गई है. वह केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य थे. लोकसभा सचिवालय से पत्र जारी कर इस बात की जानकारी दी गई है. मानहानि केस में सूरत की कोर्ट ने गुरुवार को उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी. राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक की सभा में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था. उन्होंने कहा था- सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है.

लोकसभा सचिवालय ने ये पत्र जारी किया है

सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई 2013 को अपने फैसले में कहा था कि कोई भी सांसद या विधायक निचली अदालत में दोषी करार दिए जाने की तारीख से ही संसद या विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित हो जाएगा. कोर्ट ने लिली थॉमस बनाम भारत सरकार के केस में यह आदेश दिया था. इससे पहले कोर्ट का आखिरी फैसला आने तक विधायक या सांसद की सदस्यता खत्म नहीं करने का प्रावधान था. 

इधर, राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस ने अपने अधिकारिक सोशल मीडिया मंच जैसे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम के अकाउंट्स पर ‘डरो मत’ कैंपेन शुरू कर दिया है. पार्टी के ट्विटर हैंडल पर भी इसे लगाया गया है. पार्टी के कार्यकर्ता इसे शेयर कर रहे हैं. इसके अलावा पार्टी के प्रदर्शनों में भी इस नारे को तख्तियों और बैनर-पोस्टर पर प्रमुखता से उपयोग किया जा रहा है. 

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