खानपुरा के मोहम्मद इशाक को हत्या का दोषी करार, उम्रकैद की सजा…
"आरोपी ने शराब के नशे में कारोबारी की हत्या कर कार में जलाकर लाश को नष्ट किया"
खानपुरा निवासी मोहम्मद इशाक को एक व्यक्ति की निर्मम हत्या का दोषी मानते हुए अदालत ने उम्रकैद और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस के बयान और गवाहों के साक्ष्य के आधार पर अदालत ने यह फैसला सुनाया।
मामला 26 जून 2017 का है, जब मोहम्मद आरिफ ने पुलिस को सूचना दी थी कि खानपुरा में एक कार में आग लगी है और उसमें एक आदमी फंसा हुआ है। पुलिस ने जांच के दौरान अधजले कंकाल की पहचान शिशुपाल के रूप में की, जो अजमेर के आदर्श नगर का निवासी था और ट्रांसपोर्ट का कारोबार करता था। जांच में पता चला कि आरोपी मोहम्मद इशाक शिशुपाल का मुनीम था। दोनों के बीच शराब पीने के दौरान विवाद हुआ, जिसमें शिशुपाल ने इशाक की पत्नी और बच्चों के बारे में कुछ टिप्पणी की, जिससे इशाक ने गुस्से में आकर उसकी हत्या कर दी और लाश को जलाकर証 evidence नष्ट करने के लिए कार में आग लगा दी।
अदालत में 39 गवाहों के बयान और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अपर लोक अभियोजक अशरफ बुलंद ने आरोपी को सख्त सजा देने की मांग की।
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