महिला टीचर की सड़क हादसे में मौत: 1.26 करोड़ का मुआवजा तय…
सीकर में न्यायाधिकरण ने हादसे में मारे गए महिला टीचर के परिवार को मुआवजा देने का फैसला किया
सीकर के मोटर दुर्घटना वाद न्यायाधिकरण, कोर्ट ने 24 नवंबर 2020 को हुए सड़क हादसे में मृत महिला टीचर सुमित्रा देवी के परिवार को 1.26 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश जारी किया है। इस हादसे में सुमित्रा देवी की स्कूटी को एक तेज रफ्तार अनियंत्रित पिकअप गाड़ी ने टक्कर मार दी थी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा बोसाना गांव के पास हुआ था। महिला के बेटे चेतन और बेटी हिना ने न्यायाधिकरण में अपील की थी, जिसके बाद न्यायाधिकरण ने वाहन बीमा कंपनी रिलायंस जनरल इंश्योरेंस को 1 करोड़ 26 लाख 26 हजार 171 रुपये का क्लेम देने का आदेश दिया है।
इस फैसले पर मृतका के परिवार ने संतोष व्यक्त किया और इसे न्यायसंगत बताया। एडवोकेट महेंद्र बाजिया की पैरवी में यह मामला अदालत में लड़ा गया था। न्यायाधिकरण ने बीमा कंपनी को यह राशि 60 दिन के अंदर जारी करने का निर्देश दिया है।
दूसरे मामले में 78 लाख का मुआवजा
इसी प्रकार एक अन्य मामले में भवानीपुरा के विनोद जांगिड़ की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। इस मामले में भी न्यायाधिकरण ने श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी को 78 लाख 44 हजार 471 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। विनोद की बेटी विनीता, मां हणमानी और पिता नागरमल ने इस मामले में पैरवी की थी, जिसमें एडवोकेट महेंद्र बाजिया ने उनका पक्ष रखा।
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