93 लाख की धोखाधड़ी मामले में तीन आरोपियों पर पुलिस ने पेश किया चालान…

 गिरफ्तारी से पहले हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत

सीकर के लोसल थाना क्षेत्र में एलआईसी के रिटायर्ड अधिकारी से 93 लाख रुपये की ठगी के मामले में तीन आरोपियों को दोषी पाया गया है। पुलिस ने रितेश शर्मा, श्रवण सिंह, और महावीर सिंह के खिलाफ कोर्ट में चालान दाखिल किया, लेकिन गिरफ्तार होने से पहले ही उन्होंने हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत ले ली।

खूड़ निवासी कुशाल सिंह ने आरोप लगाया था कि राजसमंद में मार्बल माइंस का 25% साझेदार बनाने का झांसा देकर उनसे पेंशन और ग्रेच्युटी के 93 लाख रुपये हड़प लिए गए। जांच में पुलिस ने तीन आरोपियों को दोषी पाया, जबकि अन्य पर भी आरोपों की जांच जारी है।

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