फर्जी सड़क हादसे के बीमा क्लेम का दावा खारिज, अदालत ने किया फैसला…
"क्लेम में झूठी जानकारी देने पर अदालत ने किया कार्रवाई"
उदयपुर के एक मामले में कोर्ट ने फर्जी सड़क हादसे के बीमा क्लेम को खारिज कर दिया है। परिवादी ने 28.50 लाख रुपये का बीमा क्लेम दावा किया था, लेकिन कोर्ट ने यह साबित होने पर कि यह दावा झूठा था, इसे खारिज कर दिया।
लोड़दा निवासी लालशंकर पाटीदार ने दावा किया कि 22 जुलाई 2021 को वह और उसका चचेरा भाई सरेड़ी जा रहे थे, जब उनकी बाइक हादसे का शिकार हो गई। हादसे के बाद दोनों को गंभीर चोटें आईं और उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। लालशंकर ने 4 अगस्त 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई, हालांकि जांच में यह सामने आया कि वह दुर्घटना का शिकार नहीं हुए थे, बल्कि सीढ़ियों से गिरने के कारण घायल हुए थे।
कोर्ट ने जब इस मामले की जांच की, तो यह पाया कि बीआईटीसी सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, अहमदाबाद द्वारा जारी चोट प्रतिवेदन में भी बदलाव किया गया था। शुरुआत में अस्पताल ने सीढ़ियों से गिरने की चोट बताई, जबकि बाद में एक्सीडेंट का हवाला दिया गया। इससे यह साबित हो गया कि बीमा क्लेम को फर्जी तरीके से उठाने की कोशिश की जा रही थी।
न्यायाधीश अभय जैन ने इस पर कार्रवाई करते हुए क्लेम को खारिज कर दिया और बीआईटीसी अस्पताल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। अगली सुनवाई 8 जनवरी को निर्धारित की गई है।
Comments are closed.