सिकराय में सात साल पुराने जमीन विवाद मामले में दोषियों को सजा…
एडीजे कोर्ट ने दोनों दोषियों को 10 साल की सजा और जुर्माना किया
दौसा जिले के सिकराय (दौसा) एडीजे कोर्ट 2 ने सात साल पुराने जमीन विवाद से जुड़े मामले में दोषियों को सजा सुनाई है। यह मामला 13 मई 2017 का है, जब मेहंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र के खेड़ी रामला गांव में एक परिवार पर जानलेवा हमला किया गया था।
पीड़ित रामेश्वर मीणा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी ससुराल में जमीन को लेकर पारिवारिक रंजिश चल रही थी। आरोपी रामस्वरूप और उसके बेटे प्रेम सिंह सहित अन्य ने धारदार हथियार और लाठी-डंडों से पीड़ित परिवार पर हमला किया था। प्रेम सिंह ने तलवार से पीड़ित के साले भीम सिंह पर हमला किया, जिसके कारण उसके दोनों हाथ और दाहिना पैर कट गए।
पुलिस द्वारा की गई जांच और चार्जशीट के बाद कोर्ट ने दीनदयाल और प्रेम सिंह को दोषी ठहराते हुए उन्हें 10 साल के कठोर कारावास और 20-20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
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