राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में राहत…

अपात्र लाभार्थियों के लिए नाम हटाने की समय सीमा बढ़ी

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अपात्र लाभार्थियों के लिए राहत की खबर है। सरकार ने योजना से नाम हटाने की समय सीमा 31 जनवरी से बढ़ाकर 28 फरवरी कर दी है। इच्छुक लोग गिव अप अभियान के तहत ईमित्र केंद्रों पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

प्रवर्तन निरीक्षक राजेश कुमार के अनुसार, यदि अपात्र परिवार तय समय तक अपना नाम नहीं हटवाते, तो उन्हें 27 रुपए प्रति किलो की दर से राशि चुकानी होगी। सीकर जिले में 920 राशन दुकानों पर 18,540 आवेदन फॉर्म वितरित किए गए थे। 3 दिसंबर 2024 से अब तक 2,890 राशन कार्डधारकों ने स्वेच्छा से नाम हटाने के लिए आवेदन किया, जिससे कुल 12,520 सदस्यों को योजना से बाहर किया गया है।

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