राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार को, 15 बैंचों में होंगे मामलों के निस्तारण
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार को, 15 बैंचों में होंगे मामलों के निस्तारण
सीकर
माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार सीकर न्यायक्षेत्र स्थित समस्त न्यायालयों में शनिवार, 9 मई 2026 को वर्ष की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपा गुप्ता ने बताया कि लोक अदालत मुकदमों के निस्तारण का सस्ता, सुलभ और सौहार्दपूर्ण माध्यम है। लोक अदालत में निपटाए गए मामलों में पक्षकारों द्वारा जमा कराई गई कोर्ट फीस वापस लौटा दी जाती है, जिससे आमजन को कम खर्च में त्वरित न्याय मिल पाता है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत की प्रक्रिया आपसी सहमति पर आधारित होने से इसमें तकनीकी जटिलताएं नहीं होतीं तथा यह पक्षकारों के बीच आपसी सौहार्द और सामंजस्य स्थापित करने में भी सहायक साबित होती है।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत में पारित निर्णय अंतिम होता है और इसके विरुद्ध अपील का प्रावधान नहीं होने से पक्षकारों को लंबी मुकदमेबाजी से राहत मिलती है।
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीकर शालिनी गोयल ने जानकारी दी कि लोक अदालत के माध्यम से न्यायालयों में लंबित मामलों के साथ-साथ ऐसे संभावित विवादों का भी प्री-लिटिगेशन स्तर पर निस्तारण किया जा सकता है, जिनमें भविष्य में मुकदमेबाजी की संभावना हो। इनमें मुख्य रूप से बैंक ऋण वसूली, बिजली एवं टेलीफोन बिलों के बकाया से संबंधित प्रकरण शामिल हैं।
राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों की सुनवाई के लिए सीकर जिला मुख्यालय सहित फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, श्रीमाधोपुर, नीमकाथाना, रींगस, दांतारामगढ़, खंडेला एवं धोद में कुल 15 बैंचों का गठन किया गया है। ये बैंच सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक प्रकरणों की सुनवाई एवं राजीनामे की कार्यवाही करेंगी
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